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कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल से शुरू होगी इंटरमीडिएट की परीक्षा, सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू,तैनात रहेंगे सुरक्षाकर्मी- bihar-exam



                                   
(बक्सर ऑनलाइन न्यूज़):- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा कल से शुरू होने जा रहा है जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि यह परीक्षा 1 फरवरी 2022 से दिनांक 14 फरवरी 2022 तक दो पाली में (पूर्वाहन 9:30 बजे से अपराहन 12:45 बजे तक एवं अपराहन 1:45 बजे से अपराहन 5:00 बजे तक) होना सुनिश्चित किया गया है। 

वही सदर अनुमंडल अंतर्गत कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाये गए है। इसमें डीएवी पब्लिक स्कूल इटाढ़ी रोड बक्सर, पीसी कॉलेज बक्सर, एलबीटी कॉलेज बक्सर, के एन एस डिग्री कॉलेज बक्सर, +इंदिरा उच्च विद्यालय बक्सर, एम०पी उच्च विद्यालय बक्सर, बी०बी उच्च विद्यालय बक्सर, सरस्वती विद्या मंदिर बड़ी बाजार बक्सर, नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय बक्सर, आदर्श मध्य विद्यालय नया बाजार बक्सर, राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय बक्सर, कर्पूरी ठाकुर लॉ कॉलेज बक्सर, डॉक्टर केके मंडल महिला कॉलेज बक्सर, जीडी मिश्रा उच्चतर अध्ययन संस्थान लालगंज बक्सर, कैंब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल कथकौली बक्सर, सरस्वती विद्या मंदिर अहिरौली बक्सर, बिहार पब्लिक स्कूल अहिरौली बक्सर, संत मेरी उच्च विद्यालय नई बाजार बक्सर, एम०वी० कॉलेज चरित्रवन बक्सर एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय शामिल है। इस दौरान उक्त परीक्षा केंद्रों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश प्राप्त है। परीक्षा केंद्रों पर अत्यधिक भीड़ इकट्ठा होने के कारण सामान्य विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है अतः विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी 20 परीक्षा केंद्रों पर सदर अनुमंडलाधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया गया है। इस आलोक में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की दूरी तक 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों (प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी संबंधित कर्मियों को छोड़कर) को एक जगह रहने पर प्रतिबंध रहेगा (परीक्षार्थी के अभिभावक एवं मीडिया कर्मियों पर भी प्रतिबंध) साथ ही 200 मीटर की दूरी तक किसी प्रकार के घातक हथियार अथवा आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध (प्रतिनियुक्त पुलिस को छोड़कर) एवं उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार के जुलूस या प्रदर्शन (धार्मिक, शव यात्रा एवं शादी को छोड़कर) पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगा रहेगा (धार्मिक, शव यात्रा एवं संबंधित परीक्षा केंद्रों को छोड़कर) साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार के मघपान एवं धूम्रपान का निषेध रहेगा।


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