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संस्कृत बोर्ड ने वेतन भुगतान मामले में डीपीओ स्थापना को दी राहत,प्रबंध समिति के निर्णय को किया रद्द- buxar-bihar-sanskrit-school-patna


बक्सर । अराजकीय श्री त्रिदंडी देव, आवासीय संस्कृत उच्च विद्यालय, चरित्रवन के दो बर्खास्त सहायक शिक्षक एवं एक लिपिक को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना के द्वारा नियम विरूद्ध वेतन भुगतान का आरोप लगाते हुए अपीलकर्ताओं ने उच्च स्तरीय जाँच की मांग की थी. वही इस मामले में जिलाधिकारी बक्सर के जांच रिपोर्ट के बाद बिहार शिक्षा संस्कृत बोर्ड, पटना के द्वारा दिनांक 20-09-2023 को ज्ञापंक संख्या 1878 कार्यालय आदेश में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शारिक अशरफ को बड़ी राहत दी है. संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष भोला यादव ने अपने आदेश में कहा है कि अराजकीय श्री त्रिदंडी देव आवासीय संस्कृत उच्च विद्यालय के प्रबंध समिति का दिनांक 19.05.2022 का निर्णय एवं उस लोक में ज्ञापांक 22 दिनांक 20.05.2022 सापांक 23 दिनांक 20.05.2022 एवं 24 दिनांक 20/05 2022 बिहार की प्राचीकृत विद्यालय शिक्षक सेवाशर्त नियमावली- 2015 के नियम 13 (4) (3) एवं (8) में निर्धारित एवं प्रक्रियान नहीं किये जाने के कारण रद्द किया जाता है। इस प्रकार इसका निस्तारण किया जाता है. 



उधर,जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने पत्रांक 01-1500 में 01/08/2023 को प्रमंडलीय आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार पटना को पत्र के माध्यम से बताया गया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत परिवादी अरविन्द कुमार सिंह, पिता- आनन्द बहादुर सिंह, पता-ग्राम-धोबीघाट गली, बक्सर द्वारा दायर अपील परिवाद की अनन्य संख्या - 430110117052306185/1 का विषय नियम विरुद्ध कान भुगतान करने वाले जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मो० शारिफ अशरफ के वेतन से भुगतान की गई सरकारी राशि की वसूली कराने के संबध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर से पत्रक 01-1421/ स्था दिनांक 31.07.2023 के द्वारा प्रतिवेदन की माग की गयी, जिसके आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर द्वारा पत्रक 660 दिनांक 03.082023 के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया है। वही सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के पत्रांक 2042, दिनांक 27.09.2022 द्वारा प्राप्त निदेशानुपालन में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, बक्सर द्वारा दिनांक 19.05.2022 से पूर्व के कार्यावधि के बकाये वेतन का भुगतान किया गया साथ ही सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के पत्राक 2236 दिनांक 25.11.2022 के द्वारा अराजकीय श्री त्रिदण्डी देव आवासीय संस्कृत उ०वि०, चरित्रवन बार के प्रबंध समिति द्वारा दिनांक 19.05.2022 के द्वारा उक्त तीनो कर्मियों को सेवामुक्त करने की कार्रवाई को अमान्य करते हुए तीनों कर्मियों की उपस्थिति दर्ज कर वेतन भुगतान करने का आदेश पारित किया गया। फलस्वरूप उक्त के अनुपालन में दिनांक 22.10.2022 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, बक्सर द्वारा बर्दास्तगी तिथि से पूर्व कार्यरत अवधि का बकाया वेतनादि भुगतान किया गया। जिला पदाधिकारी ने माना है कि कि अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय अनुदानित विद्यालय की श्रेणी में आता है। इसलिए बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम 2015 के निगेटिव सूची में आता है। 



वही डीपीओ स्थापना ने कहा कि आवासीय संस्कृत उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षक रविशंकर पाण्डेय, अशोक कुमार मिश्र एवं मुकेश राय, लिपिक का वेतन भुगतान उनके द्वारा नियम विरुद्ध नही किया गया है बल्कि, अध्यक्ष ,बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना एवं सचिव राजेश कुमार के आदेशानुसार किया गया है। उन्होंने बताया कि पत्रांक 330 के माध्यम से वेतन भुगतान करने से पहले बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से इस सम्बंध में मार्गदर्शन मांगा गया था जिसके बाद बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष व सचिव द्वारा जारी अधिसूचना ज्ञापंक संख्या 2236 और पत्रांक 2042 में कहा गया है कि अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के आदेशानुसार रवि शंकर पाण्डेय, अशोक कुमार मिश्र, सहायक शिक्षक एवं मुकेश राय, लिपिक को सेवा मुक्त करना नियमावली-2015 के नियम 13.2(8) के अनुरूप नहीं हैं। फलस्वरूप सेवा मुक्त करने के संबंध में प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 19.05.2022 प्रस्ताव संख्या-2 के द्वारा लिये गये निर्णय को अमान्य किया जाता है। विद्यालय सचिव / प्रधानाध्यापक को आदेश दिया जाता है कि रवि शंकर पाण्डेय, अशोक कुमार मिश्र, सहायक शिक्षक एवं मुकेश राय, लिपिक की उपस्थिति दर्ज कराते हुए नियमानुसार वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाय। इसी के आलोक में वेतन भुगतान की गई है. 





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