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इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग खुली, ओवरब्रिज की सुरक्षा पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी



बक्सर । बक्सर के इटाढ़ी पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग (एलसी-70 बी) को आम लोगों के लिए दोबारा खोलने की मांग को लेकर सरोज कुमार राजभर उर्फ सरोज राजभर की ओर से दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दर्ज किया कि पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग अब आम जनता के आवागमन के लिए खोल दी गई है। हालांकि, रेलवे ओवरब्रिज के क्षतिग्रस्त और धंसे पिलर की मरम्मत तथा पुल की तकनीकी जांच का मामला अभी विचाराधीन है।



सरोज राजभर ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीडब्ल्यूजेसी संख्या 13634/2026 दायर कर रेलवे क्रॉसिंग खोलने, ओवरब्रिज की समयबद्ध मरम्मत कराने और पुल की स्थिति की विशेषज्ञों से तकनीकी जांच कराने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि ओवरब्रिज के पिलर में समस्या आने के बाद क्रॉसिंग बंद किए जाने से बक्सर शहर और आसपास के लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

15 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। न्यायालय ने कहा कि क्रॉसिंग खोलने से संबंधित राहत का एक हिस्सा अब पूरा हो चुका है। वहीं, ओवरब्रिज की मरम्मत और तकनीकी जांच से जुड़ी मांगों पर सुनवाई जारी रहेगी।



न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को चार सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का अवसर मिलेगा। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2026 को होगी।

सरोज राजभर ने कहा कि क्रॉसिंग का खुलना आम लोगों के संघर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन ओवरब्रिज की सुरक्षा और क्षतिग्रस्त पिलर की मरम्मत से जुड़े सवालों का समाधान होना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर न्यायालय में उनका प्रयास जारी रहेगा।







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