बक्सर । जिला प्रशासन ने अवैध खनन एवं बिना वैध अनुज्ञप्ति के मिट्टी उत्खनन तथा परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र के मिश्राही पोखरा में संचालित अवैध मिट्टी खनन मामले का खुलासा किया है। संयुक्त कार्रवाई में खनन विभाग एवं पुलिस प्रशासन की टीम ने एक जेसीबी एवं दो ट्रैक्टर को अवैध मिट्टी उत्खनन और परिवहन करते हुए जब्त किया।
जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा बिना वैध खनन अनुज्ञप्ति एवं विभागीय स्वीकृति के मिट्टी का कटाव और परिवहन किया जा रहा था, जिससे सरकारी राजस्व को भारी क्षति पहुंची।
कार्रवाई के तहत जब्त जेसीबी पर 10 लाख रुपये का शमन शुल्क लगाया गया है। इसके अतिरिक्त अवैध रूप से खनन की गई मिट्टी के रॉयल्टी मूल्य का 25 गुना यानी करीब 46 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। वहीं पकड़े गए दोनों ट्रैक्टरों पर क्रमशः 1,09,257 रुपये एवं 1,05,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 59 लाख रुपये से अधिक की दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
मामले में संबंधित वाहन मालिकों एवं संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध MMDR Act, 1957 तथा बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि बिना वैध खनन परमिट अथवा अनुज्ञप्ति के किसी भी प्रकार का मिट्टी उत्खनन, परिवहन या खनन गतिविधि पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में किसी भी व्यक्ति, संवेदक या एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा तथा कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
साथ ही सभी कार्य विभागों, निर्माण एजेंसियों एवं संवेदकों को निर्देश दिया गया है कि निर्माण कार्यों में मिट्टी अथवा अन्य खनिज सामग्री का उपयोग केवल वैध खनन स्रोत एवं विधिवत परमिट के माध्यम से ही किया जाए। विभागीय कार्यों की आड़ में अवैध खनन अथवा परिवहन पाए जाने पर संबंधित एजेंसी एवं पदाधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा है कि अवैध खनन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।
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