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जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रिंकू यादव को उम्रकैद, नौ साल पुराने हत्या मामले में अदालत का बड़ा फैसला


बक्सर । अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनीष कुमार शुक्ला की अदालत ने लगभग नौ वर्ष पुराने हत्या के मामले में जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रिंकू यादव सहित चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्या, साजिश, आर्म्स एक्ट और गंभीर चोट पहुंचाने की धाराओं में सजा दी। साथ ही कहा कि यह मामला ‘रेयर ऑफ रेयर’ की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए सजा में कठोरता नहीं बरती गई।



अदालत ने अभियुक्त रिंकू यादव, अजय कुमार पांडेय, चतुरी भर और जयराम पासवान को धारा 302 के तहत उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माना, धारा 326 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत चार वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

जेल में बिताई गई अवधि होगी समायोजित :

अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत विचारण अवधि में कारा में बिताई गई सजा की अवधि को पूरी सजा में समायोजित करने का निर्देश दिया है। रिकॉर्ड के अनुसार, रिंकू यादव ने 3 माह, अजय पांडेय ने 3 माह 19 दिन, चतुरी भर ने 1 वर्ष 1 माह 11 दिन और जयराम पासवान ने 4 माह 11 दिन जेल में बिताए थे।

रुपयों के लेन-देन को लेकर हुआ था विवाद :

यह प्रकरण बक्सर नगर थाना कांड संख्या 382/2016 से जुड़ा है। वर्ष 2016 में जमीन के कारोबार से जुड़े विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी इंदू सिंह के फर्दबयान पर मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पैसे के लेन-देन और राशि लौटाने को लेकर तनाव की बात कही गई थी। पुलिस जांच और गवाहों के बयान के आधार पर आरोप पत्र दाखिल हुआ और मामला सत्र न्यायालय में विचाराधीन रहा।

पीड़ितों को मुआवजा देने की सिफारिश :

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के दस गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने सभी आरोप साबित मानते हुए चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। साथ ही पीड़ित पक्ष सूचिका इंदू सिंह और उसके बच्चों को मुआवजा दिए जाने की सिफारिश की है। इस संबंध में आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी गई है। फैसला आने के बाद मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है।








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