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जमीन विवाद में घायल की मौत के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास


बक्सर । ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद से उपजे मारपीट की घटना में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को एडीजे-5 संजीत कुमार सिंह की अदालत में इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया। अदालत ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह, अनिल सिंह और मोहम्मद जावेद फैमिली ने बताया कि ब्रह्मपुर चौारास्ता के पास दयाशंकर प्रसाद की जमीन पर आरोपितों द्वारा ईंट जोड़ा जा रहा था। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडे और हरवे-हथियार से हमला कर दिया। हमले में सूचक के भाई रामाशंकर प्रसाद समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इलाज के दौरान रामाशंकर प्रसाद की मौत हो गई थी।

घटना के बाद संजय तिवारी, उमाशंकर तिवारी, ध्रुव तिवारी समेत अन्य नामजद और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों मुख्य आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को मृतक पक्ष ने न्याय की जीत बताया है।








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