बक्सर । जिले में संचालित सभी निजी कोचिंग को निबंधन कराना अनिवार्य है। इसके लिए 30 अप्रैल तक समय सीमा दी गई है। समय सीमा पार बीत जाने के बाद गैर निबंधित कोचिंग संचालकों को पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र पांडेय ने बताया कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं पाठयक्रमों की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान चल रहे है। इसके साथ ही विशिष्ट संस्थानों में नामांकन के लिए भी निजी कोचिंग का संचालन हो रहा है। डीईओ ने बताया कि विनियमन बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम-2010 में विर्णत प्रावधानों के तहत इनका संचालन होता है। इस अधिनियम के आरंभ होने के बाद कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वैध निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किये न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही चलाया जा सकता है।
डीईओ ने बताया कि इस अधिनियम तहत कोचिंग संचालकों को 30 अप्रैल तक निबंधन कराना अनिवार्य है। यदि इस संबंध में कोई परेशानी या जानकारी की आवश्यकता है उस परिस्थिति में कोचिंग संचालक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय सीमा पार कर जाने के बाद सघन अभियान चलाया जाएगा।
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