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बाल विवाह से मुक्त कराई गई बालिका का उम्र 18 साल होने पर प्रशासन व रेडक्रॉस ने आर्थिक सहयोग देकर किया प्रोत्साहन- buxar-bihar



बक्सर । दो साल पहले बाल विवाह से मुक्त कराई गई बालिका को बालिग होने पर प्रशासन की ओर से आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा इटाढ़ी निवासी हनुमान प्रसाद की लड़की का दो साल पहले बाल विवाह होने से रोका गया था। 


18 साल की उम्र पूरी होने पर अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रशासन की ओर से 11 हजार रुपए आर्थिक लाभ प्रदान किया। साथ ही रेडक्रास सोसाइटी की ओर से 5100 रुपये, दो सेट बर्तन, 15 साड़ी, दो धोती, दो मछरदानी, प्रेस, हाइजीन किट आदि चेयरमैन सुरेश अग्रवाल, सचिव डा श्रवण तिवारी, सौरभ तिवारी, दीपक अग्रवाल आदि ने मिलकर दिया। 


अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि कोई भी परिवार जन 18 वर्ष कम उम्र के बच्चों की शादी करते हैं, तो वो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई के दोषी होंगे। रेड क्रास के सचिव श्रवण तिवारी ने कहा कि बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। निसहाय और गरीव परिवार के बच्चों को 18 वर्ष पूरे होने के बाद शादी होने पर उनकी मदद सोसायटी की तरफ से की जाएगी।




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