बक्सर । शराब तस्कराें से मिलीभगत के आराेपित उत्पाद अधीक्षक दिलीप पाठक काे पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। पटना से जमानत मिलने के बाद उत्पाद अधीक्षक बक्सर काेर्ट में नियमित जमानत के लिए उपस्थित हाेंगे। जमानत मिलने के बाद दूबारा उत्पाद अधीक्षक का कार्यभार संभाल लेंगे।
अधिवक्ता उमेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्पाद अधीक्षक पर शराब तस्कराें से सांठगांठ का आराेप बेबुनियाद था। उत्पाद अधीक्षक के खिलाफ पुलिस के पास काेई ठाेस साक्ष्य नहीं था। अधिवक्ता के मुताबिक जिस अमसारी गांव के शराब तस्कर मुन्ना सिंह से सांठगांठ का आराेप लगाया जा रहा था उसके भाई का निधन शराब पीने के कारण हुआ था।
भाई के निधन के बाद मुन्ना सिंह के द्वारा सरकार से मिलने वाले मुआवजे काे लेकर बातचीत करने की बात स्वीकारी गई है। जिसे गलत तरीके से पेश किया था। वहीं शराब तस्करी में जेल गए हाेमागार्ड के जवान उनके अधीनस्थ है ताे बातचीत हाेनी स्वाभाविक है। जानकाराें का कहना है कि काेर्ट से जमानत मिलने के बाद दोबारा उत्पाद अधीक्षक का पदभार ग्रहण करेंगे।
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