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डुमराँव विधायक के पहल पर रद्द किया गया विवादित स्पैरो कंपनी का टेंडर,दो सालों से मनमानी तौर पर हो रही थी वसूली- buxar-bihar-mla



बक्सर । होल्डिंग टैक्स में मनमानी और नागरिकों को गुमराह कर वसूली करने के मामले में नगर परिषद प्रशासन को अंततः स्पैरो सॉफटेक प्र.लि.के टेंडर को रद्द करना पड़ा है। कंपनी की मनमानी को लेकर जहां नागरिकों ने शहर में आंदोलन चलाया था। वहीं नागरिकों ने अनुमंडलीय लोक शिकायत में फरियाद कर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। इसके अलावा डुमरांव विधायक डॉ अजित सिंह ने भी विधानसभा में कंपनी के सवाल को उठाया था।



डुमरांव नगर परिषद का पिछले साल विस्तार भी हुआ था। पहले नगर परिषद में कुल 26 वार्ड था। अब वार्डों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। वार्डों के विस्तार होने के बाद नये होल्डिंग का भी सृजन हुआ है। नगर परिषद ने होल्डिंग टैक्स निर्धारण और वसूली के लिए टेंडर निकाला था। टेंडर स्पैरो कंपनी को मिला। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि स्पैरो कंपनी के लगभग सात कर्मी  डुमरांव में होल्डिंग टैक्स की वसूली कर रहे थे।लोगों का आरोप था कि कंपनी के कर्मी होल्डिंग टैक्स के नाम पर मनमाना वसूली कर रहे थे। इसे लेकर डुमरांव में लोगों ने आंदोलन भी चलाया था।

 होल्डिंग टैक्स वसूली में लागातार मिल रही शिकायतों को लेकर डुमरांव के माले विधायक अजीत कुमार सिंह  ने विधानसभा में ताराकिंत प्रश्न पूछा था। इस प्रश्न के आलोक में जिला विकास शाखा के प्रभारी पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। जांच टीम ने अपने जांच प्रतिवेदन में स्पैरो कंपनी को दोषी पाया था।शिकायतों के आलोक में नप बोर्ड और सशक्त स्थाई समिति ने भी टेंडर रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया था। बावजूद इसके कंपनी का काम चल रहा था।




डुमरांव के पूर्व वार्ड पार्षद हरिशंकर प्रसाद ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण में परिवाद दाखिल कर कार्रवाई की गुहार लगाई थी।वार्ड पार्षद का आरोप है कि कंपनी के खिलाफ पटना के कोतवाली थाना में धोखाधड़ी व गडबड़ी करने का मुकदमा दर्ज है।संगीन आरोपों को छुपाकर कंपनी ने यह टेंडर हथिया लिया था। सुनवाई के दौरान परिवादी का कहना था कि कंपनी के कर्मी यहां में गडबडी कर रहे है। लोक शिकायत में सुनवाई के दौरान नगर परिषद के ईओ मनीष कुमार ने पत्र देकर बताया कि स्पैरो कंपनी की निविदा को रद्द कर दिया गया है।नए टेंडर होते ही कंपनी की सेवा स्वतः खत्म हो जाएगी।इधर.नगर परिषद ने दस दिनों के भीतर होल्डिंग टैक्स मद में वसूल की गई राशि और कागजात जमा करने का आदेश दिया।निर्धारित अवधि में आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कार्रवाई की बात कही गई है।





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