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शादी की अगुवाई करने वाली मामी पर जानलेवा हमला करने वाले भगिना को न्यायालय ने पाया दोषी,सुनाई गई उम्रकैद की सजा- court-buxar-judge



बक्सर । शादी की अगुवाई करने वाली मामी की हत्या के प्रयास के मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजेन्द्र कुमार ने एक युवक को उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। 


अपर लोक अभियोजक गोपाल राम व आनंद कुमार ने बताया कि 22 अक्टूबर 2021 को राजपुर थाना क्षेत्र के धेनुहा गांव के कमलेश सिंह ने प्राथमिकी कराई थी। सूचक ने पुलिस को बताया था कि उसके पाटीदार चाचा विंध्याचल सिंह ने ग्राम डेब्झुआ थाना दिनारा के रहने वाले अपने भगीना राजेश सिंह की शादी अगुवा बनकर कराई थी। शादी के बाद राजेश सिंह को दो बच्चे भी हुए थे, लेकिन उसके द्वारा पत्नी के साथ मारपीट की जाती थी। 


विवाद के कारण पत्नी अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। फिर वापस नहीं लौटी। इससे राजेश काफी नाराज रहता था। वह अपने मामा से शिकायत करता था कि उनकी ही कराई शादी है और पत्नी उसकी बात नहीं मान रही। साथ ही वह धमकी देता था कि उसी पत्नी ससुराल नहीं लौटी, तो वह मामी की हत्या कर देगा। घटना के दिन पहले से घात लगाकर उसने गड़ासे मामी का हाथ काट दिया तथा चेहरे पर गहरा जख्म कर दिया। इससे महिला जख्मी होकर गिर गई।



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