बक्सर । समाहरणालय सभाकक्ष में डीएम-एसपी ने जिले के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल आदि में अग्निकांड की घटनाओं से बचाव के संबंध में होटल संचालकों, शॉपिंग मॉल, फैक्ट्री, कपड़ा होलसेलर एवं निजी स्कूल प्रबंधक के साथ बैठक की गई। बैठक में डीएम ने अग्निकांड की घटनाओं की जानकारी देते हुए शहरी क्षेत्रों में अग्निकांड का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट, गैस सिलेंडर का मानक के अनुरूप उपयोग नहीं करना बताया।
डीएम अंशुल अग्रवाल ने कहा कि भवन निर्माण के दौरान विद्युत मैकेनिक से भवन का विद्युत लोड की जांच कराना सुनिश्चित करें। वहीं, अगलगी की घटना से बचाव के लिए भवनों में फायर हॉज, वॉटर स्प्रिंकर, एक्सऔनगुईजर आदि उपकरण लगाने को कहा गया। जिला अग्निशमन पदाधिकारी को होटल, रेस्टोरेंट, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि में जांच टीम बनाकर अग्नि से बचाव के लिए जांच कराने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि जिला अग्निशमन कार्यालय में प्रत्येक सप्ताह होटल, रेस्टोरेंट एवं गुरूवार को कोचिंग, निजी अस्पताल, शनिवार को शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप एवं अन्य संस्थानों में फायर सेफ्टी को मॉकड्रिल से अवगत कराया जाएगा। वहीं, कार्यपालक पदाधिकारी को भवन निर्माण के क्रम में प्रमाण पत्र की जांच करने का निर्देश दिया गया।
इस बैठक में जिलाधिकारी के अलावे पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, जिला अपर समाहर्ता अनुपम सिंह,सदर अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र मिश्रा,जिला अग्निशमन पदाधिकारी,कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद समेत कई जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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