बक्सर । ब्रह्मपुर थाना में शराब बरामदगी मामले में आराेपित तत्कालिन थानाध्यक्ष बैजनाथ चाैधरी का जमानत गुरुवार काे हाे गया। हाईकाेर्ट के निर्देश पर गुरुवार काे उत्पाद काेर्ट द्वितीय प्रेमचंद वर्मा की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने आराेपित थानाध्यक्ष काे दस हजार के बाॅड पर जमानत दे दी है।
अधिवक्ता सत्य प्रकाश पांडेय और उनके सहयाेगी राहुल चाैबे ने बताया कि 18 सितम्बर 2023 काे डुमरांव एसडीपीओ आफाक अख्तर अंसारी ने ब्रह्मपुर थाना में छापेमारी किया। एसडीपीओ के मुताबिक सूचना मिली थी कि पूर्व में हुए शराब बरामद में कुछ शराब काे जब्ती से निकाल कर बेचने या प्रयाेग करने के लिए अलग रखा गया था। एसडीपीओ के छापेमारी में सिरिस्ता से सटे एक कमरे में तलाशी ली गई। जिसमें करीब 20 बाेतल शराब के साथ कई खाली कार्टून बरामद किया गया था। कार्टून से शराब गायब पाया गया था।
एसडीपीओ ने मामले में तत्कालिन थानाध्यक्ष बैजनाथ चाैधरी, पुलिस अवर निरीक्षक कुंवर कन्हैया प्रसाद, पीटीसी विकास कुमार, चाैकीदार शशिकांत यादव और रविशंकर राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तब माैके से एसडीपीओ ने एसआई कुंवर कन्हैया प्रसाद और पीटीसी विकास कुमार काे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि उस दाैरान तत्कालिन थानाध्यक्ष छुट्टी पर थे। तत्कालिन थानाध्यक्ष के खिलाफ बक्सर काेर्ट में मामला चला। मामला पटना हाईकाेर्ट में गया। हाईकाेर्ट ने तत्कालिन थानाध्यक्ष काे जमानत दे दिया। जमानत मिलने के बाद थानाध्यक्ष ने गुरुवार काे बक्सर काेर्ट में समर्पण किया। काेर्ट ने थानाध्यक्ष काे दस हजार के बाॅड पर जमानत दिया। अधिवक्ता ने बताया कि थानाध्यक्ष पर लगे सभी आराेप जांच का विषय है।
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