बक्सर । विशेष उत्पाद न्यायाधीश-2 प्रेमचंद वर्मा की अदालत ने शराब के मामले में नामजद दोनों अभियुक्त को पांच-पांच वर्षों के कठोर करावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने अभियुक्तों पर एक एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में गुजरना होगा घटना ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 64/2020 से सम्बन्धित है. इस आशय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय ने बताया कि 7 फरवरी 2020 को ब्रम्हपुर थाना गस्ती के लिए निकला हुआ था कि उसे गुप्त सूचना मिली कि थाना के गरहता गांव में बीती रात संजीत कुमार सिंह के घर तस्करी के लिए भारी मात्रा में शराब उतारा गया है.
पुलिस सूचना पाते ही दलबल के साथ अभियुक्त के घर पहुंच छापामारी किया जहां 324 कार्टून कुल 1536 सीसी शराब बरामद किया था बरामद शराब 276 लीटर से अधिक था. जांच में पुलिस को पता चला कि शराब की आयात उसी गांव के रहने वाले वाला सोनू सिंह ने किया है जिसे संजीत कुमार सिंह के घर छुपा कर रखा गया था.
सुनवाई में अभियोजन पक्ष की तरफ से वैज्ञानिक साक्ष को प्रस्तुत किया गया जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को उत्पाद अधिनियम के धाराओं के तहत दोषी पाते हुए 5-5 पांच वर्षों के कारावास एवं 1-1 लाख रुपये जमाने की सजा सुनाई गई, जुर्माना नहीं देने पर अभिउक्तो को अतिरिक्त जेल में समय बिताना होगा शुक्रवार को फैसला सुनाने के साथ ही दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया.
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