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पूर्व के पटाखा विस्फोट घटनाओं से सतर्क है अनुमंडल प्रशासन,SDM कुमार पंकज ने सभी थाना को भेजा निर्देश,अवैधरुप से कारोबार करने की नहीं मिलेगी इजाजत- sub-division-administration-take-action






बक्सर । दीपावली आते ही जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों के चौक-चौराहों पर पटाखे की दुकाने सज जाती है। पटाखे की दुकान के पास सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते है।डुमरांव के नया भोजपुर व पुराना भोजपुर में पटाखा निर्माण के दौरान विस्फोट में दो लोग जान गंवा चुके है। हालांकि पहले की तरह इसबार भी एसडीएम कुमार पंकज  ने वगैर अनुज्ञप्ति के पटाखा निर्माण और बिक्री की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। एसडीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि वगैर अनुमति के पटाखा की बिक्री करने वालों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध :

दीपावली में शेष पांच दिन रह गए है।दीपावली पर पटाखा फोड़ने की परंपरा चली रही है। लोग खतरनाक और तेज आवाज वाला पटाखा फोडते है।जो कई मायने में घातक होता है। इसबार भी दीपावली पर पटाखा फोड़ने की तैयारी में बच्चे अभी से  मचलने लगे है। दीपावली म़ें गांव सहित शहर के चौक-चौराहों पर पटाखों की दुकाने सज जाती है। हालांकि ग्रामीण इलाकों के दुकानदारों के पास प्रशासन की ओर से जारी अनुज्ञप्ति नहीं होती है। एसडीओ ने स्पष्ट कहा  कि वगैर अनुज्ञप्ति के शहर में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगी। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पटाखा बनाते समय गवां चुके है जानः

 नया भोजपुर और पुराना भोजपुर में कुछ परिवार आज भी पटाखों का कारोबार अवैध रुप से करता  है। ऐसे परिवार के लोग विशेषकर शादी के अवसरों के लिए पटाखा तैयार करते है। डुमरांव के नया भोजपुर में वर्ष 2019 में पटाखा बनाने के दौरान विस्फोटक में एक घर न सिर्फ जमींदोज हुआ था। बल्कि इस विस्फोट में एक युवक की जान चली गयी थी। इसीक्रम में  8 अप्रैल 22 को पुराना भोजपुर में पटाखा बनाने के दौरान पटाखा कारोबारी प्रेमचंद गोड़ की मौत हो गयी थी और उसका पुत्र जख्मी हो गया था। एसडीओ ने कहा कि वगैर अनुमति के यदि कोई पटाखा बनाता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।एसडीओ ने बताया कि अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों को इस आदेश से अवगत करा दिया गया है। एसडीओ ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन को यह कदम उठाना पडा है। उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा।









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