(बक्सर ऑनलाइन न्यूज़):- शनिवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र मिश्रा ने अनुमंडलीय भूमि विवाद निराकरण एवं विधि व्यवस्था संधारण को लेकर अनुमंडल कार्यालय में सभी अंचलाधिकारी व थानाध्यक्षों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया कि बिना अनुमंडल पदाधिकारी से भूमि संपरिवर्तन कराये कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बिना अनुमति के कृषि भूमि के व्यावसायिक उपयोग पर भूमि के मूल्य का 10 % संपरिवर्तन शुल्क एवं इसका 50% दंडस्वरूप वसूल किया जाना है। बिना संपरिवर्तन के व्यावसायिक उपयोग पर सरकारी राजस्व की हुई छति के लिए अंचलिधकारी भी जिम्मेदार माने जाएंगे साथ ही सभी अंचलिधकारियों को अपने अपने अंचलों में सरकारी जमीन का डेटाबेस बनाने एवं ऐसी जमीन का वर्तमान status पता करने को कहा गया।
वही अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को अपने क्षेत्र के तीन सबसे संवेदनशील भूमि विवादों को चिन्हित करने को कहा गया। इन मामलों का निपटारा SDM एवं SDPO स्वयं करेंगे।
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