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सैकड़ों गाँवो में पहुँचा न्याय रथ,आम लोगों को दी गई विधिक जानकारी- national-law





(बक्सर ऑनलाइन न्यूज़):- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के कार्यक्रमानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश के आलोक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर अंजनी कुमार सिंह के आदेशानुसार आजादी का अमृत महोत्सव एवं विधिक सेवा माह के उपलक्ष्य में दिनांक 02 अक्टूबर 2021 से दिनांक 14 नवम्बर 2021 तक अखिल भारतीय जागरूकता एवं विशेष अभियान के अंतर्गत मोबाईल वैन/ न्याय रथ के द्वारा माइक के माध्यम से आमजनों के बीच विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। जिले के सभी 11 प्रखंड में से तीन प्रखंड, नावानगर, चक्की, ब्रह्मपुर, के पंचायतों , गाँव, ब्रह्मपुर, भदवर, चक्की, कैथी, गायघाट, हरनाथपुर, योगिया, कांट, पोखराहां, एकरासी, बगेन, बरारी, चंदा, बेलाओं, नावानगर, भदार, बेलहरी, बराओं, आर्थर, परमानपुर, बैना, मणिया, सोनबरसा, करसर, आदि में मोबाईल वैन के द्वारा माइक के माध्यम से आमजनों के बीच विधिक जागरूकता एवम विधिक सहायता का कार्यक्रम पारा विधिक स्वयं सेवक आश नारायण मिश्रा एवं प्रिय रंजन पाण्डे के द्वारा किया गया।  लगभग 100 गाँवों में मोबाईल वैन के द्वारा उपस्थित आमजनों को विधिक जानकारी दी गयी। वहीं डोर टू डोर केम्पेन कार्यक्रम के अन्तर्गत डुमराँव, नावानगर, चक्की, ब्रमपुर प्रखंड के लगभग 70 पंचयातों के विभिन्न गाँवों में विधिक जागरूकता एवं विधिक सहायता का कार्यक्रम चार टीमों में प्रतिनियुक्त 08 पैनल अधिवक्ता एवं आठ पारा विधिक स्वयं सेवकों के द्वारा घर-घर जाकर लोगों को विधिक जानकारी एवं विधिक सहायता प्रदान की गयी। जिसमे नालसा एवं बालसा के उद्देश्यों, योजनाओं के बारे में आमजनों को अवगत कराया गया। आमजनों को विधिक सेवा के माध्यम से मिलने वाले लाभों से जानकारी युक्त पम्प्लेट, लीफलेट इत्यादि का भी वितरण किया गया। डोर टू डोर कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों को बिहार पीडित प्रतिकर स्कीम से मिलने वाले लाभ के बारे में भी बताया गया। सचिव जिला प्राधिकार, बक्सर धर्मेंद्र कुमार तिवारी के आदेश के आलोक में तीनो प्रखंड के मनरेगा भवन, आंगनबाड़ी केन्द्रों, प्रखंड कार्यालय आदि पर नालसा स्कीम अन्तर्गत मानसिक रोग एवं मानसिक विकलांगता विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। जिसमें लोगों को मानसिक रोग एवं मानसिक विकलांगता होने पर क्या विधिक सहायता मिल सकती है इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी। साथ ही दिनांक 11 दिसंबर 2021 को व्यवहार न्यायालय, बक्सर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी आमलोगों को जानकारी दी गयी। सचिव धर्मेंद्र तिवारी के द्वारा यह भी बताया गया कि यह कार्यक्रम दिनांक 14 नवम्बर 2021 तक प्रतिदिन अलग-अलग पंचायतों के गाँवों में किया जाएगा और न्याय रथ के माध्यम से जिले के सभी गाँव में पहुँचने का संकल्प लिया गया है।

नालसा एवं बालसा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बक्सर जिला के सुदूर गाँव एवम स्लम एरिया में रह रहे लोगों को विधिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर के पैनल अधिवक्ता, पारा विधिक स्वयं सेवक एवं कार्यालय के सभी कर्मी तत्पर है। कार्यालय प्रतिदिन आम कार्य दिवस के भाँति कार्य कर रहा है और जागरूकता अभियान में आने वाली बाधाओं को निपटाने के यथासंभव प्रयास कर रहा है। बक्सर जिला के स्वयं सेवी संस्था रेडरी, जे के टी लॉ कॉलेज, के के मंडल , लॉ कॉलेज के छात्र, आशाकर्मी एवं अन्य लोग बढ़-चढ़कर विधिक जागरूकता कार्यक्रम करने में सहयोग कर रहे है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर अंजनी कुमार सिंह ने मिडिया के माध्यम से बक्सर के आमलोगों को यह संदेश दिया कि प्राधिकार द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाता है। सभी इसका भरपूर लाभ उठायें। दिनांक 11 दिसंबर 2021 को व्यवहार न्यायालय बक्सर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में आप अपने वाद को सुलह समझौते के आधार पर निपटारा करा सकते है।


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