(बक्सर ऑनलाइन न्यूज़):- गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार सरकार पटना के द्वारा प्राप्त निर्देश एवं कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर दिनांक 28 अप्रैल 2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में दिनांक 18 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के अतिरिक्त अन्य प्रतिबंध आज दिनांक 29 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 तक लागू करने का निर्णय लिया गया है। दिये गये निदेशालोक में जिला दण्डाधिकारी बक्सर अमन समीर ने द0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन दिनांक 15 मई 2021 तक के लिए समुदाय के जीवन,/स्वास्थ्य की रक्षा के निमित आदेश निर्गत कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि दिनांक 29 अप्रैल 2021 से सारी दुकानें शाम 06:00 बजे की बजाय 04:00 बजे अपराहन में बंद होगीं। प्रत्येक सप्ताह के शनिवार एवं रविवार को छोड़कर अन्य दिवस पर सभी दुकान/प्रतिष्ठान अपराहन 04:00 बजे तक ही खुले रहेंगे। स्थानीय प्रशासन को भीड़-भाड़ जगह वाली मंडियो पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें खुली जगह में स्थानांतरित करने हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। यह प्रतिबंध आगे दिए गए सेवाओं/गतिविधियों पर लागू नहीं होगा, परन्तु कोरोना से संबंधित गाइडलाइन का अनुपालन कराना आवश्यक होगा। प्रतिदिन प्रातः 07:00 बजे अपराहन से 01:00 बजे तक दूध, किराना दुकान, फल, सब्जी, मीट एवं मछली की दुकानें, सार्वजनिक परिवहन (50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के अधीन), औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियों, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुडे़ प्रतिष्ठान एवं गतिविधियाँ (मेडिकल एवं दवा की दुकान/सभी अस्पताल/निजी क्लीनिक), ठेला पर फल/सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री, कृषि एवं इससे जुडे़ कार्य, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि 09:00 बजे तक Take Home अनुमान्य होगा, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी एवं अन्य आवश्यक सेवाएँ। रात्रि कर्फ्यू शाम 06:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रहेगा।
वही विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रभावी होगी। विवाह समारोह में डी0जे0 के उपयोग पर प्रतिबंधित रहेगा। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय (आवश्यक सेवा से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर) 04:00 बजे अपराहन बंद हो जायेगी। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण जिले में कंटेमेन्ट जोन के भीतर केवल दवा, दूध, रसद सामग्री, फल, सब्जी एवं विनिर्माण सामग्री की दुकानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा रेस्टोरेंट एवं भोजनालय (केवल Take Home Away/Home Delivery) को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त के साथ खुलने की अनुमति रहेगी तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर वाहन का परिचालन भी प्रतिबंध रहेगा। उपरोक्त आदेशों का उल्लंधन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा0द0वि0 की धारा 188 के प्रावधानों अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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