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70 लाख का है मामला, हाउसकीपिंग भुगतान में अनियमितता, तत्कालीन DEO समेत दो अधिकारियों पर आरोप प्रथमदृष्टया पुष्ट



बक्सर । हाउसकीपिंग एजेंसी M/S R.S. Enterprises को भुगतान में कथित वित्तीय एवं प्रक्रियात्मक अनियमितता के मामले में तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी संदीप रंजन और तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) विष्णुकांत राय की भूमिका जांच के घेरे में आ गई है। पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अमित कुमार की जांच रिपोर्ट में दोनों के विरुद्ध प्रक्रियात्मक अनियमितता का आरोप प्रथमदृष्टया सम्पुष्ट होता प्रतीत होने की बात कही गई है।




परिवादी ने बिना कार्य कराए एजेंसी को करीब 70 लाख रुपये से अधिक सरकारी राशि भुगतान किए जाने का आरोप लगाया था। जांच के दौरान तत्कालीन DEO संदीप रंजन ने आरोपों को मनगढ़ंत और निराधार बताया, जबकि शिकायतकर्ता ने उनके जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया दी।




जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी से सितंबर 2025 तक बिना आवश्यक सफाई कार्य एवं उपस्थिति विवरणी के 1.75 लाख रुपये का भुगतान किया गया। बाद में एजेंसी से राशि की वसूली के साथ 12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 15 प्रतिशत जुर्माना लगाने तथा ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की गई।

रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया है कि विभागीय निर्देश के बावजूद ब्रह्मपुर से नौ महीने का विपत्र एक साथ भेजा गया और आवश्यक सत्यापन के बाद ही भुगतान किए जाने की व्यवस्था के बावजूद भुगतान कैसे हुआ। जांच अधिकारी ने भुगतान एवं उसके अनुमोदन की प्रक्रिया में दोनों अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठाते हुए रिपोर्ट शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) को भेज दी है। हालांकि, यह जांच रिपोर्ट अंतिम दोषसिद्धि नहीं है और आगे की कार्रवाई शिक्षा विभाग के स्तर से होनी है।









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