बक्सर । नगर थाना क्षेत्र में दुर्घटना के बाद मारपीट, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल, मोबाइल फोन तोड़ने और धमकी देने के आरोप में औद्योगिक थाना क्षेत्र के दलसागर गाँव निवासी जदयू नेता मोहित कुशवाहा के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
नगर थाने में दिए आवेदन के अनुसार, चिनिमिल निवासी और सरकारी शिक्षक अभिनंदन कुमार आशीष ने आरोप लगाया है कि 19 अगस्त 2026 की शाम करीब 4:30 बजे विद्यालय से घर लौटने के दौरान सिंडिकेट बक्सर मोड़ के पास महिंद्रा XUV 3XO (BR44X4843) ने उनकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक का नंबर प्लेट और मडगार्ड क्षतिग्रस्त हो गया।
आवेदन में आरोप लगाया गया है कि वाहन चालक मोहित कुशवाहा ने बाइक की मरम्मत कराने की बात कहकर उन्हें सहनाई पैलेस ले गया। वहां परमजीत सिंह नामक व्यक्ति को बुलाया गया। पीड़ित का आरोप है कि वहां उसके साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज और मारपीट की गई। साथ ही उसका आईफोन मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया गया, जिससे मोबाइल क्षतिग्रस्त हो गया।
पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के दौरान उसे जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। आवेदन में घटना का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने की बात भी कही गई है।
अभिनंदन कुमार आशीष ने पुलिस से एससी-एसटी अधिनियम एवं बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने तथा बाइक और मोबाइल को हुए नुकसान की भरपाई कराने की मांग की है। आवेदन के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।
पुलिस अधिकारियों की माने तो मामले में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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