बक्सर । बक्सर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अमित कुमार शर्मा की अदालत ने एक पॉक्सो मामले की जांच में बरती गई गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित जांच अधिकारी के वेतन से 5 हजार रुपये वसूलने का आदेश दिया है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है।
मामला बक्सर औद्योगिक थाना कांड संख्या 153/2021 से संबंधित है, जिसमें राज्य बनाम धनजी ओझा के मामले की सुनवाई चल रही है। न्यायालय में प्रस्तुत आरोप पत्र के अनुसार अनुसंधानकर्ता ने 28 अगस्त 2023 को चार्जशीट तैयार कर ली थी, लेकिन इसे 19 जून 2026 को न्यायालय में दाखिल किया गया। यानी लगभग दो वर्ष दस माह तक चार्जशीट लंबित रखी गई।
22 जून 2026 को पारित आदेश में न्यायालय ने कहा कि इतनी लंबी देरी के बावजूद जांच अधिकारी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि मामले में चार्जशीट दाखिल कराने के लिए न्यायालय को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा। 16 जनवरी 2026 को प्रगति प्रतिवेदन मांगा गया था, लेकिन रिपोर्ट नहीं दी गई। इसके बाद 13 मई 2026 को थाना प्रभारी की न्यायालय में शारीरिक उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी पाया कि पीड़िता की मूल मेडिकल रिपोर्ट के बजाय उसकी फोटोकॉपी रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई है और मूल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराने का कोई कारण भी नहीं बताया गया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच अधिकारी अभय कुमार सिंह की लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैये के कारण मामले की कार्यवाही लगभग तीन वर्षों तक प्रभावित रही। इसे न्यायिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर उदासीनता मानते हुए न्यायालय ने अभियोजन पक्ष पर 5 हजार रुपये की अनुकरणीय लागत लगाई तथा निर्देश दिया कि उक्त राशि जांच अधिकारी के वेतन से वसूल कर सिविल कोर्ट, बक्सर के नजारत में 15 दिनों के भीतर जमा कराई जाए।
न्यायालय ने बक्सर पुलिस अधीक्षक को आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपते हुए कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही जांच अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए आदेश की प्रति बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), बक्सर एसपी और संबंधित अधिकारी को भेजने का निर्देश दिया गया है।
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