बक्सर । केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा विज्ञापन संख्या 03/2025 के तहत मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही के कुल 4236 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा के सफल एवं कदाचारमुक्त संचालन तथा विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर गुरुवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी साहिला एवं पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य की संयुक्त अध्यक्षता में अधिकारियों की ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई।
बैठक में बताया गया कि लिखित परीक्षा 14 जून एवं 17 जून 2026 को दो-दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित की जाएगी। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है।
बक्सर जिले में दोनों परीक्षा तिथियों पर कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 14 जून को दोनों पालियों में 5328-5328 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि 17 जून को प्रथम पाली में 5328 एवं द्वितीय पाली में 5358 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। प्रथम पाली के लिए सुबह 8 बजे से 9 बजे तक तथा द्वितीय पाली के लिए दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सघन फ्रिस्किंग के बाद ही प्रवेश मिलेगा। निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र में पेन ले जाने पर भी रोक रहेगी तथा पेन केंद्र पर ही उपलब्ध कराया जाएगा।
परीक्षा को पूरी तरह कदाचारमुक्त बनाने के लिए मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिना फोटोयुक्त पहचान पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रत्येक 500 अभ्यर्थियों पर एक स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जोनल मजिस्ट्रेट, उड़नदस्ता टीम और प्रेक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, जो परीक्षा केंद्रों का लगातार निरीक्षण करेंगे।
रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की संभावित भीड़ को देखते हुए विशेष दंडाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू रहेगी। परीक्षा अवधि में केंद्रों के आसपास स्थित फोटोस्टेट दुकानों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
सोशल मीडिया पर अफवाहों और आपत्तिजनक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साइबर थाना एवं प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जिला नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय रहेगा, जिसका दूरभाष संख्या 06183-222154 निर्धारित किया गया है।
जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें तथा परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराएं।
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