बक्सर । अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर की अध्यक्षता में बुधवार को अनुमंडल कार्यालय में बिहार ट्रांजिट पास (Bihar Transit Pass) व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक तथा खान निरीक्षक बक्सर ने भाग लिया।
बैठक के दौरान बिना ट्रांजिट पास अथवा अवैध रूप से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच, अंतरराज्यीय सीमा चेक पोस्टों एवं संवेदनशील मार्गों पर विशेष जांच अभियान चलाने, ट्रांजिट पास व्यवस्था का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने तथा इसकी नियमित मासिक समीक्षा करने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए।
बैठक में अधिकारियों को बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा ट्रांजिट पास की नई व्यवस्था लागू की गई है, जो पूरे राज्य में 10 जून 2026 से प्रभावी होगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नई व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए तथा अवैध खनन एवं खनिज परिवहन पर प्रभावी निगरानी रखी जाए।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि ट्रांजिट पास व्यवस्था के क्रियान्वयन में बिहार खनिज (सामानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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