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महिला से अवैध संबंध व उसके पति की हत्या की साजिश में दोषी पाए गए नैनीजोर के पूर्व थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोज पाठक बर्खास्त


बक्सर । शाहाबाद पुलिस प्रक्षेत्र के अंतर्गत बक्सर जिले के साइबर थाना के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार पाठक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई एक महिला से अवैध संबंध बनाने और उसके पति को जान से मारने के प्रयास के गंभीर आरोप में की गई है।

जानकारी के अनुसार, मनोज पाठक पहले नैनीजोर ओपी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित थे। उसी दौरान वे किराए के मकान में रह रहे थे, जहां उन्होंने मकान मालिक की पत्नी से अवैध संबंध बना लिए। आरोप है कि वह महिला के पति को ड्यूटी के नाम पर ड्राइवर बनाकर गश्त पर भेजते थे। बाद में जब पति को इस संबंध की जानकारी मिली, तो इंस्पेक्टर पाठक ने उसे धमकाना शुरू कर दिया।

बाद में जब मनोज पाठक साइबर थाना, बक्सर के प्रभारी बने, तो उन्होंने महिला के पति को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित पति ने इस मामले की शिकायत पुलिस के वरीय अधिकारियों से की।

डीआईजी डॉ. सत्यप्रकाश ने मीडिया को बताया कि शिकायत मिलने पर बक्सर एसपी ने पूरे प्रकरण की जांच मुख्यालय डीएसपी से कराई। जांच में इंस्पेक्टर मनोज पाठक को दोषी पाया गया। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कर्तव्य के प्रति उदासीनता, मनमानी और गैरजिम्मेदाराना आचरण किया है।




बक्सर एसपी ने चार दिसंबर 2023 को डीआईजी कार्यालय को मामले की जानकारी भेजी थी। इसके बाद मनोज पाठक को निलंबित किया गया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। उनका उत्तर असंतोषजनक पाया गया, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई शुरू हुई।

विभागीय जांच एसपी भोजपुर को सौंपी गई। जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए। अनुशासनिक प्राधिकार की अनुशंसा के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने 18 जुलाई 2025 को अंतिम स्पष्टीकरण मांगा, परंतु उसे भी असंतोषजनक पाते हुए मनोज कुमार पाठक को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया। डीआईजी ने कहा कि यह निर्णय पुलिस विभाग की साख और अनुशासन को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।










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