बक्सर । पत्नी की हत्या के मामले में मंगलवार को बक्सर जिला न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपमा कुमारी की अदालत ने दोषी पाए गए पति को आजीवन कारावास तथा सास और देवर को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई। साथ ही सभी आरोपितों पर जुर्माना भी लगाया गया।
अपर लोक अभियोजक राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि यह मामला डुमरांव थाना क्षेत्र के कसिया गांव का है। 1 दिसंबर 2020 को प्रिया कुमारी की शादी हिंदू रीति-रिवाज से रोहित चौधरी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज में पैसों की मांग को लेकर प्रिया को प्रताड़ित करते थे। 26 जनवरी 2021 को प्रिया के मायके वालों को सूचना मिली कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। जब वे ससुराल पहुंचे तो प्रिया मृत अवस्था में मिली।
इस संबंध में परिजनों ने पति, सास और देवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लम्बी सुनवाई और सभी गवाहों के बयान के बाद अदालत ने पति रोहित चौधरी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। वहीं देवर अनिश चौधरी और सास किरण देवी को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा दी गई।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान से यह साबित होता है कि प्रिया की हत्या दहेज के लिए की गई थी।
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