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मीना सिंह और डॉ. श्रवण तिवारी बने जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य , बोलें- उपभोक्ता हितों की रक्षा होगी मजबूत



बक्सर । बिहार सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और शिकायतों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह परिषद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021 के तहत बनाई गई है।

परिषद में जिला पदाधिकारी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उप विकास आयुक्त, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, आईसीडीएस के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला माप एवं तौल पदाधिकारी तथा जिला लीड बैंक प्रबंधक को सदस्य बनाया गया है।


सरकार ने समाजसेवी और उपभोक्ता कार्यकर्ताओं को भी परिषद में शामिल किया है। इनमें कोइरपुरवा, ज्योति चौक की मीना सिंह और कृष्णनगर, चरित्रायण के डॉ. श्रवण कुमार तिवारी को विशेष रूप से सदस्य नियुक्त किया गया है। इन दोनों को उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मामलों की निगरानी और सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई है।

परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। इस अवधि में परिषद उपभोक्ता हितों से संबंधित नीतिगत सुझाव देगी, शिकायतों पर विचार करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और भी सुदृढ़ होगी।









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