Ad Code


हत्या के मामले में पिता गोरख यादव सहित दो पुत्रों को मिली उम्रकैद की सजा,पीड़ित परिवार को सात साल बाद मिला न्याय- buxar-bihar


बक्सर । चक्की ओपी क्षेत्र अंर्तगत भूमि विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में अदालत ने पिता और दो पुत्रों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला अपर एवं सत्र न्यायधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपितों को सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया है। 21 फरवरी 2018 को ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के चक्की गांव निवासी महेंद्र पांडेय काशी दास बाबा के स्थापना के कार्यक्रम में जा रहे थे। रास्ते में घात लगाकर बैठे गोरख यादव, कमलेश यादव और सुभाष यादव ने लाठी, ग्रासा और लोहे के राड से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। 

महेंद्र पांडेय को पीएमसीएच अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के भाई सुग्रीव पांडेय ने ब्रह्मपुर थाने में प्राथमिकी कराई थी। अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव और शशिकांत उपाध्याय ने बताया कि न्यायधीश ने सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाया। 


न्यायधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने अभियुक्त पिता गोरख यादव और पुत्र कमलेश यादव व सुभाष यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि में से पांच-पांच हजार रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे।



................. ................. ............... ..............
Send us news at: buxaronlinenews@gmail.com
ख़बरें भेजें और हम पहुंचाएंगे, 
आपकी खबर को सही जगह तक...





 





Post a Comment

0 Comments

Close Menu