बक्सर । ब्रह्मपुर में फरवरी और मार्च के महीनें में हर साल लगने वाला प्रसिद्ध फाल्गुनी पशु मेला इस बार बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ उच्च विद्यालय के खेल मैदान परिसर में नहीं लगेगा।
इसपर न्यायालय ने रोक लगाने का आदेश जारी किया है। ब्रह्मपुर के पूर्व मेला मालिक स्व. मार्कन्डेग सिंह द्वारा डुमरांव स्थित सब जज तीन के न्यायालय में दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला देते हुए कोर्ट ने हाई स्कूल पर पशु मेला लगाने पर रोक लगा दी है। न्यायालय के आदेश के बाद इस बार लगने वाले मेले के आयोजन पर असमंजस बन गया है। खासकर, प्रशासनिक अधिकारियों यह आदेश किसी चुनौती से कम नहीं है।
इस सम्बंध में डुमराँव अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि न्यायालय के आदेश का शत प्रतिशत अनुपालन प्रशासन द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार जो आदेश आया है उसमें नगर पंचायत ब्रह्मपुर पार्टी नही बनाया गया था इसलिए, नगर पंचायत को फिर से पार्टी बनाया गया है वही जबतक, न्यायालय का कोई अगला आदेश नही आता तबतक इस आदेश का अनुपालन कराया जाएगा। हालांकि, एसडीएम से जब पूछा गया कि क्या हाई स्कूल के मैदान में अभी से कुछ पंडाल लगाए गए हैं उनका क्या होगा तो उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेशों का अवहेलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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