बक्सर । जिला लोक शिकायत निवारण बक्सर में दायर परिवादों की सुनवाई के पश्चात अवैध प्रमाण पत्र पर नियुक्त दो शिक्षकों पर कारवाई करते हुये, नियोजन इकाई द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है।
परिवादी भगमनिया देवी, ग्राम-टोडरपुर, जिला-गाजीपुर (उ0 प्र0) द्वारा दायर परिवाद में बताया गया कि प्रखण्ड शिक्षक अमित कुमार, बालिका मध्य विद्यालय इटाढ़ी, के द्वारा बिहार राज्य के आरक्षण के नियमों की अवहेलना कर नौकरी का लाभ लिया गया है। उनके द्वारा जिला - बक्सर का अवैध रूप से आधार, निवास प्रमाण पत्र एवं अनुसुचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र बनवाकर SC/ST का लाभ प्राप्त करते हुये बालिका मध्य विद्यालय इटाढ़ी, जिला - बक्सर में नियोजन कराकर शिक्षक की नौकरी की जा रही है।
जबकी अमित कुमार, ग्राम - टोडरपुर, पो0 - मनिया, थाना - भावरकोल, जिला - गाजीपुर (उतर प्रदेश) के मूल निवासी है। वर्ष 2021 में इन्होंने उतर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अनुसुचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र का प्रयोग कर उतर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त देय लाभ राशि प्राप्त किया है। वर्ष 2012 में अनुचित तरीके से बिहार राज्य के बक्सर जिले से SC/ST का जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र बनवाकर SC/ST कोटे का लाभ प्राप्त करते हुए प्रखण्ड शिक्षक के तौर पर अपना नियोजन करा लिये। उक्त मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा समर्पित साक्ष्य अभिलेख एवं अंचल अधिकारी, बक्सर से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत प्रथम दृष्टया आरोप सही पाये जाने के उपरांत प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई इटाढ़ी द्वारा दिनांक 19.08.2024 को उन्हे सेवामुक्त करते हुये वेतनादि मद में भुगतान की गई राशि की वसुली करने एवं सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया।
वही दुसरा मामला ब्रहम्पुर प्रखण्ड से जुड़ी शिक्षिका जमीला खातुन, तथाकथित राबिया परवीन शिक्षिका, मध्य विद्यालय भरखर, पोस्ट-रघुनाथपुर, प्रखण्ड-ब्रह्मपुर से जुड़ा हुआ है। पूर्व में प्रमंडलीय आयुक्त पटना-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार पटना द्वारा प्रखण्ड नियोजन इकाई ब्रहम्पुर को सेवामुक्त करते हुए सेवामुक्त की तिथि तक वेतन की गणना कर वसुली करने एवं प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी ब्रह्मपुर द्वारा ब्रह्मपुर थाना में आरोपी शिक्षिका जमीला खातुन के विरूद्ध प्राथिमिकी दर्ज करायी गयी है।
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