डीटीओ ने बताया कि वित्तीय वर्ष 23-24 में जितनी भी दो पहिया ,तीन पहिया एवं चार पहिया के अलावे भारी वाहनें बेची गई है. उनका रजिस्ट्रेशन फीस राजस्व के तौर पर डीलर्स द्वारा अनिवार्य रूप से परिवहन विभाग में जमा कर दिया जाय. उन्होंने बताया कि इसके लिए दो दिनों का समय दिया गया है. इन दो दिनों के अंदर राजस्व जमा नही होने की स्थिति में लापरवाही बरतने वाले डीलरों के खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी. इसके साथ ही राजस्व क्षति के आरोप उनकी डीलरशिप भी रद्द की जा सकती है.
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