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नागालैंड, जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों से स्वीकृत लाइसेंसी हथियारों को 15 फरवरी तक थाने में जमा करना अनिवार्य, प्रमाण के साथ करवाना होगा सत्यापन नही तो आर्म्स एक्ट के तहत होगी कार्यवाई- nagaland-jammu-kashmir


बक्सर । सरकार के अवर सचिव (आरक्षी) विभाग बिहार पटना का पत्रांक 695 दिनांक 15 जनवरी 2024 से नागालैंड, जम्मू कश्मीर एवं अन्य राज्यों से प्राप्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञप्तियों का सत्यापन अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था) बिहार पटना का पत्रांक 885 दिनांक 17.09.2019 से प्राप्त मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार कराने तथा उत्तर पूर्व के राज्यों नागालैंड, जम्मू कश्मीर एवं अन्य राज्यों से स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्र का जब तक संबंधित राज्यों/अनुज्ञापन प्राधिकारी से सत्यापन नहीं हो जाता है तब तक की अवधि के लिए उन शस्त्रों को निकटतम थाने में या शस्त्रागार में शस्त्र एवं कारतूस जमा कराने की कार्रवाई दिनांक 15 फरवरी 2024 तक पूर्ण करने का निर्देश संसूचित है। इस तिथि के बाद बिना सत्यापन कराए गए इस तरह के हथियार/शस्त्र अवैध माने जाएंगे तथा आयुध अधिनियम 1959 के संगत प्रावधानों के तहत अवैध हथियार/शस्त्र रखने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध विधि समाप्त कार्रवाई की जाएगी।

बक्सर जिला क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाले वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी, जिनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति नागालैंड, जम्मू कश्मीर एवं अन्य राज्यों से निर्गत हैं एवं इस जिला के वाहय शस्त्र पंजी में दर्ज नहीं है। वे अपनी शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र एवं कारतूस अपने निवास क्षेत्र के थाना में या आयुध अधिनियम 1959 आयुष नियमावली 2016 के तहत विहित प्रपत्र VIII में अनुज्ञप्ति प्राप्त वैध शास्त्रागरों में दिनांक 15 फरवरी 2024 तक अचूक रूप से जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। शस्त्रागार में जमा करने की स्थिति में मूल जमा रसीद, मूल अनुज्ञप्ति पुस्तिका एवं नागालैंड, जम्मू कश्मीर एवं अन्य राज्यों में निवास करने के प्रमाण के संबंध में दस्तावेज के साथ संबंधित थाना में सदेह उपस्थित होकर इसकी सूचना थानाध्यक्ष को देना सुनिश्चित करेंगे।

बक्सर जिला के संबंधित थानाध्यक्ष एवं बक्सर जिला अंतर्गत संचालित शस्त्रागार के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि नागालैंड, जम्मू कश्मीर एवं अन्य राज्यों से निर्गत वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिनकी अनुज्ञप्ति इस जिला के वाहय शस्त्र पंजी में दर्ज नहीं है की अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र एवं कारतूस को प्राथमिकता के साथ जमा कर रसीद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बक्सर जिला के संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि नागालैंड, जम्मू कश्मीर एवं अन्य राज्यों से निर्गत वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिनकी अनुज्ञप्ति इस जिला के वहाय शस्त्र पंजी में दर्ज नहीं है की अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र एवं कारतूस थाना में जमा करने के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी का सत्यापन अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था) बिहार पटना का पत्रांक 885 दिनांक 17.09.2019 से प्राप्त मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार करते हुए प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में विवरणी अंकित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति पर अंकित 18 अंको के UIN को स्पष्ट अंकित करेंगे एवं अनुज्ञप्तिधारी से अनुज्ञप्ति की छाया प्रति एवं उक्त राज्य में निवास करने संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर शस्त्र जमा रसीद की प्रति सहित जिला शस्त्र शाखा बक्सर को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।















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