बक्सर । बिहार सरकार के श्रम विभाग ने श्रमिकों के लिए एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक सरकारी योजनाओं के लाभ पाने के लिए पुराने श्रम कार्ड को नजदीकी वसुधा केंद्र में ऑनलाइन अपडेट कराना आवश्यक है. इस सम्बंध में जिला श्रम अधीक्षक रिपुसूदन मिश्रा ने बताया कि प्रधान सचिव -सह-अध्यक्ष (बोर्ड ) तथा सचिव बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण (बोर्ड) बिहार सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार बोर्ड में वर्ष 2017 से पूर्व वैसे ऑफलाइन निबंधित निर्माण श्रमिक जिनके लिए विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि संबंधित निबंधित निर्माण श्रमिक जिनके पास पुराना लेबर कार्ड है परंतु किसी कारणवश उनका ऑनलाइन नहीं हो पाया है वे 15 सितम्बर से पूर्व अपने नजदीकी वसुधा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर CSC) पर जाकर निबंधन /श्रमिक कार्ड (Legacy) का ऑनलाइन अपडेट अवश्य करा लें ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सकें.
श्रम अधीक्षक ने कहा कि इसका अंतिम तिथि 15 सितंबर है इसके बाद उनका ऑनलाइन नहीं हो पाएगा. श्रम अधीक्षक ने कहा कि ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज है इसमें पुराना श्रमिक निबंधन कार्ड,बैंक पासबुक की छायाप्रति,पासपोर्ट साइज फ़ोटो,आधार कार्ड शामिल हैं. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अपडेट से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए www.bocw.bihar.gov.in पर जाकर अथवा जिला श्रम कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है.
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