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मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी के विरुद्ध 24 घण्टे में एफआईआर दर्ज करने का जिला लोकपाल ने दिया आदेश,रिश्वत मांगने के आरोप में पाए गए दोषी- manrega




(बक्सर ऑनलाइन न्यूज़):-  महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई कार्यवाई से जुड़ी एक बड़ी खबर मंगलवार को जिला लोकपाल न्यायालय से आई है। 

इस सम्बंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार डुमराँव प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी सुनील कुमार के खिलाफ वाद संख्या 01/21 के तहत डुमराँव प्रखंड मनरेगा कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर जॉबकार्डधारी शेषनाथ उपाध्याय को अकारण ही हटा कर उनके जगह पर कन्हैया पासवान को जॉब दे दिया गया।


 वही जब पीड़ित ने इसकी शिकायत लोकपाल न्यायालय में की तो न्यायालय के आदेशों का अवज्ञा पीओ सुनील कुमार के द्वारा किया गया साथ ही पुनः नौकरी देने के एवज में पीड़ित से डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत की मांग तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला जिला लोकपाल न्यायालय में सामने आया था जिसपर सुनवाई करते हुए लोकपाल बिटेश्वर नाथ पान्डेय के द्वारा मनरेगा पीओ पर लगे सभी आरोपो को सत्य पाया और दोषी पाते हुए उनके विरुद्ध IPC 1860 की धारा 166,188,120B,504,506,384,408,409 एवं 217 के तहत 24 घण्टे के अंदर एफआईआर दर्ज करने का आदेश पुलिस अधीक्षक बक्सर एवं एसडीपीओ डुमराँव तथा डुमराँव थानाध्यक्ष को प्रेषित किया है।



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