(बक्सर ऑनलाइन न्यूज़):- बिहार सरकार के निर्देशानुसार पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को शीघ्र ही शस्त्र लाइसेंस दिए जाएंगे। गृह विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर नियमानुसार आवेदनों का निष्पादन करने को कहा है। अब बक्सर जिले में भी मुखिया जी हथियार लेकर गाँव घूमेंगे।
पत्र में लिखा गया है कि आयुध नियम, 2016 के अनुसार अब शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति के लिए डीएम ही सक्षम प्राधिकार हैं। पंचायती राज विभाग ने इस बाबत गृह विभाग को लिखा है। मुख्यमंत्री सचिवालय के ई-कंपीलेंस डैशबोर्ड से भी इस बाबत अनुरोध प्राप्त हुआ है। ऐसे में नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए संबंधित आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन किया जाए।
मालूम हो कि पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हाल के दिनों में कई आपराधिक घटनाएं हुईं। कई मुखिया व जनप्रतिनिधियों की हत्या कर दी गई। इन सबको देखते हुए मांग की जा रही थी कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इसको लेकर गंभीरता दिखाई थी।
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