(बक्सर ऑनलाइन न्यूज़):- जिले में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पीएएमवीवाई) को गति देने के लिये सभी परियोजना क्षेत्र में युद्धस्तर पर कम चल रहा है। एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) विभाग ने आगामी 15 अगस्त तक जिले की सभी पात्र लाभार्थी महिलाओं को कैंप लगाकर योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके लिये सभी परियोजनाओं में पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ देने के लिये, उनसे फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। इस क्रम में ज्यादा से ज्यादा लाभुकों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाने के लिये सिमरी प्रखंड में रात्रि चौपाल और दीप रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ताकि, अधिकाधिक लाभुकों तक इसकी जानकारी पहुंचे और वह योजना के लिये प्रेरित हो सकें। वहीं, विभाग के निदेशक ने योजना के अंतर्गत नये योग्य लाभुकों को पंजीकृत करके पीएमएमवीवाई-कैस के सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया है। साथ ही द्वितीय व तृतीय किस्त का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। जिसको लेकर विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है।
तीन किस्तों में मिलती है योजना की राशि :
सिमरी परियोजना की सीडीपीओ संगीता कुमारी ने बताया, संस्थागत प्रसव में इजाफा एवं गर्भवती महिलाओं को विशेष सुविधा मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के तहत प्रथम बार मां बनने वाली माताओं को 5000 रुपये की सहायक धनराशि दी जाती है। जो सीधे गर्भवती महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचती है। इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को तीन किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त 1000 रुपये की तब दी जाती है जब गर्भवती महिला अपना पंजीकरण कराती है। दूसरी किस्त में 2000 रुपये गर्भवती महिला को छः माह बाद होने प्रसव पूर्व जांच के उपरान्त दी जाती है। तीसरी और अंतिम किस्त 2000 रुपये बच्चे के जन्म पंजीकरण के उपरांत एवं प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने के बाद दिया जाता है।
गर्भवती महिलाओं की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए :
पीएमएमवीआई के जिला समन्वयक चंदन कुमार ने बताया, जिले में अब तक 40555 (लक्ष्य का 109 %) लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। जिसकी बदौलत राज्य में बक्सर जिला 19वें स्थान पर है। उन्होंने बताया, पांच से 15 अगस्त तक चलने वाले विशेष अभियान में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में आवेदन करने वाली गर्भवती महिलाओं की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को भी पात्र माना जायेगा जो 1 जनवरी 2017 या उसके बाद गर्भवती हुई हैं। राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता दोनों का आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, माता पिता दोनों का पहचान पत्र होना चाहिए।
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