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लॉक डाउन के नए नियमों में इन दुकानों को खोलने की मिली अनुमति- new lock down rule



 
(बक्सर ऑनलाइन न्यूज़):- संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बिहार सरकार ने लॉक डाउन की अवधि में बढ़ोतरी करते 8 जून तक कर दिया है। इस को लेकर जिलाधिकारी अमन समीर के द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया है। सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 04:00 बजे अपराहन तक खुलेंगे। गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे। अपवाद स्वरूप  आवश्यक सेवाओं वाले सेवा में जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरबिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। सभी प्रकार की दुकानों/प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में बाँटते हुए उन्हें खोलने के संबंघ में दिवस का निर्धारण किया गया है :- श्रेणी-I में किराना दुकान, डेयरी, मिल्क बूथ, फल, सब्जी मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, पी0डी0एस0 की दुकानें, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकानें, पशु चारा की दुकान एवं अन्य आवश्यक सेवाएँ प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से 02:00 बजे अपराहन तक खुलेंगी। श्रेणी-II में कपड़ा की दुकान (रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित), जूता, चप्पल, श्रृंगार/प्रसाधन एवं अन्य, ज्वेलरी की दुकानें, वाहन शो रूम (दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन सहित), एच0एस0आर0पी0 दुकान/पर्यावरण जाँच केन्द्र, ऑटोमोबाइल वर्क्सशॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेन्टर, ऑटोमोबाइल, टायर एवं टयूल्स, Lubricant, स्पेयर पार्टस (मोटर वाहन, मोटर साइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित) से संबंधित दुकाने, इलेक्ट्रॉनिक गुडस यथा-पंखा, कूलर, एयरकंडीशनर (विक्रय एवं मरम्मत), इलेक्ट्रॉनिक गुडस यथा- मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटाप, यू0पी0एस0 एवं बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत), मोबाइल रिपेयर एवं स्पेयर पाटर्स, सैलून, पार्लर, ड्राई क्लीनर्स की दुकाने एवं मोची की दुकान सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को प्रातः 06:00 बजे से 02:00 बजे अपराहन तक खुलेंगे।

 श्रेणी-III में किताब की दुकानें, फोटो स्टेट की दुकानें, निर्माण सामग्री के भण्डारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा-सीमेन्ट, स्टील, बालू, स्टोन, मिटटी, सीमेन्ट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाईप, हार्डवेयर, सेनेटरी, फिटिंग, लोहा, पेन्ट, शटरिंग सामग्री, हार्डवेयर की दुकान, बर्तन, फनींचर, गिफ्ट कॉर्नर, दर्जी, साईकिल, साईकिल मरम्मति की दुकान, प्रिटिंग प्रेस, स्पोटर्स, खेलकूद सामग्री की दुकान एवं अन्य छोटी दुकानें अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं हो मंगलवार, वृहस्पतिवार एवं शनिवार को प्रातः 06:00 बजे से 02:00 बजे अपराहन तक खुलेंगी। रविवार को श्रेणी-II में दिये गये अपवाद को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। अपवाद :- बैंकिंग, बीमा एवं ए0टी0एम0 संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिग वितीय कम्पनियों के कार्यालय/गतिविधियाँ, औद्योगिक एंव विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियों एवं कुरियर सेवाएँ, कृषि एवं इससे जुडे़ कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएँ, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ, पेट्रोल पम्प, एल0पी0जी0, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान, कोल्डस्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ, निजी सुरक्षा सेवाएँ एवं ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री की जा सकती है। उपरोक्त फल एवं सब्जी की दुकानों को अनुमण्डल पदाधिकारी Scatter करेंगे जिसमें अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फॉर होम के आधार पर कार्य कर सकते है। दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा। दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिहिन्त किए जायेंगे। उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर दुकानों/प्रतिष्ठानों का अस्थायी तौर पर बंद करने एवं अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।  अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित) उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयाँ-सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। रात्रि कर्फ्यू शाम 06:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अपवाद :- पब्लिक ट्रासंपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन, वैसे निजी वाहन, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है। रोड पर चल सकेगी। सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई-जहाज, ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो, कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन, अंतर्राज्जीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सा पदाधिकारियों के संविदागत नियोजन हेतु आयोजित Walk-in-Interview में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों को अभ्यर्थियों को Walk-in-Interview के आयोजन स्थल तक आने-जाने की अनुमति होगी। आवागमन के क्रम में माँगे जाने पर अभ्यर्थी को शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। उपरोक्त अपवादों को छोड़कर वाहनों के परिचालन संबंधी प्रतिबंधों के उल्लंधन की स्थिति में मोटरवाहन अधिनियम की धारा 179 (1) के अंतर्गत जुर्माना किया जा सकेगा। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षिणक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जायेगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेगी। इनका संचालन केवल होम डिलेवरी के लिए प्रातः 09:00 से रात्रि 09:00 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते है। होटल का संचालन अतिथि के लिए इन-रूम-डाईनिंग के साथ अनुमान्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन, समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे किन्तु डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह के पूर्व सूचना स्थानीय थाने में कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। उक्त आदेशों का उल्लंधन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा0द0वि0 की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।



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