(बक्सर ऑनलाइन न्यूज़):- लॉक डाउन के नए नियमों में मिठाई दुकानें खोलने की टाइमिंग को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था वह अब समाप्त हो गया है। इसकी जानकारी सदर एसडीओ कृष्ण कुमार उपाध्याय ने देते हुए कहा है कि पूर्व में भी स्पष्ट किया गया था कि मिठाई की दुकान रेस्टोरेंट की तरह खुलेगी किंतु रेस्टोरेंट रात 9:00 बजे तक खुलता है, मिठाई की दुकान 9:00 बजे तक नहीं खुलेगी । मिठाई की दुकान केवल 4:00 बजे तक सामान्य आपवादिक दुकानों की तरह खुलेंगी। रेस्टोरेंट्स 9:00 बजे तक इसलिए खोलना है क्योंकि उसको होम डिलीवरी करना है । दूसरा , कोई भी व्यक्ति अगर खाना खाना चाहेगा तो वहां से जाकर खाना ले सकता है और अपने जगह पर जाकर खा सकता है। इसके लिए रेस्टोरेंट्स खोलने का रात 9:00 बजे तक का आदेश हुआ है। मिठाई की दुकान सुबह 9:00 बजे से संध्या 4:00 बजे तक खुलेगी,उसके लिए अलग से कोई आदेश नहीं है इसीलिए कहा जा रहा है कि उसको रेस्टोरेंट्स की कैटेगरी में रखा गया।
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