बक्सर । विशेष POCSO न्यायालय, बक्सर ने ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 123/2026 की सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने से इनकार करते हुए 5-5 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
विशेष न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा की अदालत में पेश अलीम हाशमी (23) और ताबिस अली (23) के मामले में सुनवाई के दौरान कई गंभीर प्रक्रियात्मक खामियां सामने आईं। न्यायालय ने पाया कि आरोपियों को 26 अप्रैल से ही थाने में रखने के आरोप हैं, जबकि पुलिस ने गिरफ्तारी की तिथि 28 अप्रैल दर्शाई है।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि पीड़िता का बयान सहित आवश्यक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए, जो जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार चौबे ने अदालत में आवेदन देकर बताया कि 25 अप्रैल को कथित पीड़िता के परिजनों द्वारा आरोपियों के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद वे स्वयं थाने पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपियों के शरीर पर चोट के निशान पाए जाने को भी गंभीरता से लिया, जिससे उनके आरोपों को बल मिला।
मामले को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने ब्रह्मपुर थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार और कांड के अनुसंधानकर्ता विनोद कुमार यादव से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही आदेश की प्रति डीजीपी और पुलिस अधीक्षक, बक्सर को भी भेजी गई है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 मई को निर्धारित की है।
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