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एक बार फिर सुर्खियों में आया बक्सर का शिक्षा विभाग, स्कूल सफाई घोटाला मामला पहुँचा हाईकोर्ट, एजेंसी ने विभागीय कार्रवाई पर उठाए सवाल



बक्सर । जिले में स्कूलों की सफाई से जुड़े कथित घोटाले ने अब बड़ा कानूनी मोड़ ले लिया है। विभागीय कार्रवाई के बाद संबंधित एजेंसी ने पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी है। इसके साथ ही बक्सर का शिक्षा विभाग एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और उसकी कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं।



मामले को लेकर एजेंसी के प्रोपराइटर राहुल प्रकाश ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहराई से जांच कराई जाए, तो इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जांच अधिकारी तक की भूमिका सामने आ सकती है। उनका आरोप है कि एजेंसी को बिना पूरी जांच और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए ही दोषी ठहरा दिया गया।

राहुल प्रकाश ने यह भी कहा कि विभाग द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भेजकर वसूली का आदेश देना पूरी तरह नियमों के विरुद्ध है। बाद में ईमेल के जरिए नोटिस भेजा गया, जो प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सफाई कार्य से जुड़े भुगतान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी की स्वीकृति के बाद ही जारी होते हैं, ऐसे में किसी भी अनियमितता के लिए केवल एजेंसी को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।




एजेंसी ने अपनी याचिका में न्यायालय से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। मामले के न्यायालय पहुंचने के बाद शिक्षा विभाग में भी हलचल तेज हो गई है।

हालांकि, विभागीय सूत्रों का कहना है कि पूर्व जांच में कई विद्यालयों में बिना कार्य के भुगतान की पुष्टि हुई थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। इसके बावजूद अब एजेंसी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद जांच प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है।

फिलहाल, सभी की नजरें उच्च न्यायालय की सुनवाई पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और इस पूरे मामले में जिम्मेदारी आखिर किस पर तय होती है।






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