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ट्रैफिक इंचार्ज पर अवैध वसूली व घूस मांगने का आरोप, अधिवक्ता ने न्यायालय में दर्ज कराया मुकदमा


बक्सर । बक्सर व्यवहार न्यायालय परिसर से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें ट्रैफिक इंचार्ज संजय कुमार पर सड़क पर वाहन चलाने के नाम पर अवैध वसूली, घूस की मांग तथा हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस संबंध में कृतपुरा निवासी अधिवक्ता पवन कुमार राय ने उत्पाद न्यायालय, कोर्ट संख्या-1 में विधिवत मुकदमा दर्ज कराया है।



मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता पवन कुमार राय ने बताया कि 24 दिसंबर को दोपहर करीब एक बजे सिंडिकेट मोड़ के पास यातायात निरीक्षक संजय कुमार एवं उनके साथ मौजूद दो-तीन अज्ञात पुलिसकर्मी वाहनों को बार-बार रोककर कथित रूप से अवैध वसूली कर रहे थे। ट्रैक्टर चालक द्वारा सूचना मिलने पर वे अपना न्यायालयीन कार्य छोड़कर अधिवक्ता राघव पांडे, अपने भाई राघवेंद्र राय एवं मदन राय के साथ मौके पर पहुंचे।

अधिवक्ता पवन कुमार राय का आरोप है कि मौके पर मौजूद ट्रैफिक इंचार्ज संजय कुमार ने खुलेआम प्रतिमाह 50 हजार रुपये की अवैध राशि की मांग करते हुए कहा कि यदि सड़क पर वाहन चलाना है तो घूस देनी ही पड़ेगी। जब इस अवैध मांग पर आपत्ति जताई गई तो निरीक्षक के मुंह से शराब पीने की दुर्गंध आ रही थी और वह नशे की हालत में प्रतीत हो रहे थे।


पीड़ित अधिवक्ता के अनुसार, संजय कुमार ने नशे की हालत में अभद्र भाषा का प्रयोग किया और यह धमकी दी कि वकील होने के बावजूद हरिजन अत्याचार का मामला दर्ज कर पूरा प्रैक्टिस बर्बाद कर देंगे। आरोप है कि इसके बाद संजय कुमार ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर अधिवक्ता पवन कुमार राय, अधिवक्ता राघव पांडे, राघवेंद्र राय एवं मदन राय के साथ हाथापाई की तथा जान से मरवाने की धमकी भी दी।

घटना के बाद अधिवक्ताओं और आम नागरिकों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। मामले में न्यायालय में मुकदमा दर्ज होने के बाद अब प्रशासन और पुलिस विभाग की भूमिका पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यदि लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत किए जाने की बात कही जा रही है।








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