बक्सर । सरकारी भवनों, परिसरों, सड़क किनारे, बिजली के खंभों, पुल-पुलियों, सरकारी दीवारों, चौक-चौराहों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर अथवा किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कृत्य Bihar Prevention of Defacement of Property Act, 1987 के तहत दंडनीय अपराध है।
जिलाधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों में निजी संस्थाओं, व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों तथा राजनीतिक-सामाजिक संगठनों द्वारा बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री लगाए जाने की शिकायतें मिली हैं, जिससे शहरी सौंदर्य प्रभावित होने के साथ-साथ यातायात एवं जनसुविधा में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।
उन्होंने नगर परिषद, नगर पंचायत एवं सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर अवैध होर्डिंग, बैनर व फ्लेक्स को तत्काल हटवाने का निर्देश दिया है। साथ ही संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध उक्त अधिनियम एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने, जुर्माना लगाने तथा वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
................. ................. ............... ..............
Send us news at: buxaronlinenews@gmail.com
ख़बरें भेजें और हम पहुंचाएंगे,
आपकी खबर को सही जगह तक...














0 Comments