बक्सर। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में विशेष पाॅक्सो कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी शिक्षक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले की सुनवाई जिला अपर सत्र न्यायाधीश-6 सह पाॅक्सो विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार शर्मा की अदालत में हुई। पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के बयान तथा साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।
मामला
विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह और कंचन कुमारी ने जानकारी दी कि राजपुर थाना क्षेत्र के कोचाढ़ी गांव निवासी कथित शिक्षक सतीश राजभर के खिलाफ छात्रा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि वह नवीं और दसवीं की पढ़ाई के लिए उसके यहां ट्यूशन जाती थी।
आरोप है कि शिक्षक ने दसवीं की नई क्लास बनाते समय छात्रा को अकेला पाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद वह छात्रा को धमकाकर चुप कराता रहा। घटना की शिकायत दर्ज होने के बाद मामला अदालत तक पहुंचा।
अदालत का निर्णय
गवाहों के बयान और पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त सतीश राजभर को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 20 साल सश्रम कारावास की सजा दी और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
मुआवजा
बिहार प्रतिकार योजना के तहत पीड़िता को 7 लाख रुपये और उसके पिता को 3 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
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