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शराब बरामदगी मामले में न्यायालय ने तस्करों को सुनाई पांच-पांच वर्ष की सजा


बक्सर । अवैध शराब के मामले में गुरुवार को उत्पाद कोर्ट में गुरुवार काे सुनवाई हुई। काेर्ट ने तीन आराेपिताें काे शराब तस्करी का दोषी पाकर पांच- पांच वर्ष की कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया। विशेष न्यायाधीश उत्पाद कोर्ट द्वितीय सोने लाल रजक ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपितों को दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना लगाया है।


विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा व श्यामा श्री चंन्द्रा ने बताया कि 19 अगस्त 21 को राजपुर थाना क्षेत्र में देवल पुल पर उत्पाद विभाग के द्वारा चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति आ रहे थे। तलाशी के दौरान हरेन्द कुमार व करन कुमार के पास से ब्लू लाईन 200 एमएल का 10 पीस देशी शराब बरामद हुआ था। इसी मामले में आरोपितों हरेन्द्र कुमार व करन कुमार दोनों गांव गजधरा थाना राजपुर के खिलाफ प्राथमिक दर्ज किया गया। इसी मामले में पुलिस के चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए ने पर्याप्त साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपित को दोषी पाया न्यायाधीश सोने लाल रजक ने ‌अभियुक्तों को 5-5 साल कारावास के साथ एक- एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 




वहीं दूसरे मामले में लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट पर दिनांक 4 सितंबर 21 को उत्पाद विभाग द्वारा चेकिंग के दौरान पप्पू सिंह के पास से 375 एमएल का 2 पीस व 750 एमएल का एक पीस शराब बरामद हुआ। इसी मामले में अ0 नि0 उत्पाद रंजीत कुमार झा ने मुरार थाना क्षेत्र के नचाप गांव के पप्पू सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए गांव के गवाहों के बयान शासन के आधार पर दोषी पाकर 5 वर्ष की सजा के साथ एक लाख का जुर्माना लगाया है।





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