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121 किलोग्राम गांजा बरामदगी मामले में कोर्ट ने सुनाया सात अभियुक्तों को 15 वर्ष का सजा- buxar-bihar



बक्सर । गांजा तस्करी के मामले में मंगलवार को जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश 11, रघुवीर प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों को सुनने के बाद सात अभियुक्तों को दोषी पाया और उन्हें 15 वर्ष की सजा सुनाई. इसके साथ ही, अदालत ने सभी अभियुक्तों पर 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.


विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि यह मामला 2 सितंबर 2022 का है, जब चौसा कर्मनाशा पुल के पास यादव मोड़ की ओर जाने वाली पक्की सड़क पर चेकिंग के दौरान एक बोलेरो वाहन पकड़ा गया था. जांच के दौरान गाड़ी से 37 पैकेट गांजा बरामद किया गया, जिसका कुल वजन 121 किलोग्राम 407 ग्राम था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई थी. बोलेरो गाड़ी ओडिशा से छत्तीसगढ़ होते हुए यूपी से बिहार आ रही थी.




पुलिस ने वाहन में सवार सात अभियुक्तों - कमल कुमार सिंह, रवि कुमार सिंह, राजकुमार शर्मा, अशोक कुमार पाल, संतोष कमकर, अभय कुमार सिंह, और अरुण कुमार सिंह को गिरफ्तार किया. इनमें से 6 अभियुक्त बक्सर जिला के और एक भोजपुर जिला का निवासी है. पुलिस ने बक्सर मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की और बाद में चार्जशीट दाखिल की.

न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद ने स्पीडी ट्रायल के तहत मामले की सुनवाई पूरी की और 6 गवाहों के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर सातों अभियुक्तों को दोषी करार दिया. अदालत ने सभी अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं के तहत 15 वर्ष कारावास और 1 लाख 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.





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