बक्सर । पिछले दो दिनों से शिक्षा विभाग से जुड़ी वेतन भुगतान की खबर सुर्खियों में है. विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार अराजकीय श्री त्रिदंडी देव, आवासीय संस्कृत उच्च विद्यालय, चरित्रवन के दो बर्खास्त सहायक शिक्षक एवं एक लिपिक को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना के द्वारा नियम विरूद्ध वेतन भुगतान किया गया है। खबरों के मुताबिक उच्च विद्यालय के सचिव स्वामी राजगोपालचार्य ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की थी जिसके अलोक में जिलाधिकारी ने मामले की जांच उप विकास आयुक्त डा. महेंद्र पाल एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार द्विवेदी को सौंपी है।
इधर,इस मामले में जब जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मो. शारिक अशरफ से उनका पक्ष जाना गया तो उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए नियम विरुद्ध वेतन भुगतान के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि आवासीय संस्कृत उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षक रविशंकर पाण्डेय, अशोक कुमार मिश्र एवं मुकेश राय, लिपिक का वेतन भुगतान उनके द्वारा नियम विरुद्ध नही किया गया है बल्कि, अध्यक्ष ,बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना एवं सचिव राजेश कुमार के आदेशानुसार किया गया है। उन्होंने बताया कि पत्रांक 330 के माध्यम से वेतन भुगतान करने से पहले बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से इस सम्बंध में मार्गदर्शन मांगा गया था जिसके बाद बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष व सचिव द्वारा जारी अधिसूचना ज्ञापंक संख्या 2236 और पत्रांक 2042 में कहा गया है कि अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के आदेशानुसार रवि शंकर पाण्डेय, अशोक कुमार मिश्र, सहायक शिक्षक एवं मुकेश राय, लिपिक को सेवा मुक्त करना नियमावली-2015 के नियम 13.2(8) के अनुरूप नहीं हैं। फलस्वरूप सेवा मुक्त करने के संबंध में प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 19.05.2022 प्रस्ताव संख्या-2 के द्वारा लिये गये निर्णय को अमान्य किया जाता है। विद्यालय सचिव / प्रधानाध्यापक को आदेश दिया जाता है कि रवि शंकर पाण्डेय, अशोक कुमार मिश्र, सहायक शिक्षक एवं मुकेश राय, लिपिक की उपस्थिति दर्ज कराते हुए नियमानुसार वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाय।
डीपीओ स्थापना बक्सर ने बताया कि उन्होंने बोर्ड के आदेशानुसार वेतन भुगतान की कार्यवाई की है इस मामले को जाने समझे बगैर बेवजह हवा दिया जा रहा है जिसका कोई तुक नही है।
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