• अस्पताल उपाधीक्षकों को एचआईवी एवं एड्स का होगा प्रशिक्षण
• ससमय शिकायतों का होगा निष्पादन
• 68,211 चिह्नित एचआईवी पॉजिटिव मरीजों को उपलब्ध करायी जा रही है दवा
पटना। एचआईवी पॉजिटिव मरीजों के उपचार से संबंधित किसी भी शिकायत का निष्पादन करना अस्पताल उपाधीक्षकों की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए राज्य के सभी सदर अस्पताल औऱ अनुमंडलीय अस्पतालों के नामित उपाधीक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना निदेशक अंशुल अग्रवाल ने पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि आगामी 21 अक्टूबर को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल सभी नामित उपाधीक्षकों को एचआईवी एवं एड्स के बचाव एवं नियंत्रण से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में वैसे उपाधीक्षक भाग लेंगे जिन्हें समिति के द्वारा एचआईवी एवं एड्स अधिनियम 2017 के अंतर्गत कंप्लेंट ऑफिसर नामित किया गया है।
संक्रमित व्यक्तियों का अब होगा ससमय शिकायतों का निष्पादन-
अस्पतालों के उपाधीक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अपर परियोजना निदेशक ने कहा कि पूरे राज्य में अभी तक 68,211 चिह्नित मरीजों को एचआईवी से संबंधित दवाएं दी जा रही हैं । बावजूद अगर कोई शिकायत आती है तो सदर अस्पताल और अनुमंडलीय अस्पतालों के उपाधीक्षकों को उनकी शिकायतों का निष्पादन करने के लिए नामित किया गया है। मरीजों की शिकायतों को ससमय और नियमावली के अनुरूप निष्पादन के लिए प्रशिक्षण के दौरान दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही प्रशिक्षण में उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारी के बारे में अवगत कराया जाएगा, ताकि एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की प्राप्त शिकायतों का निष्पादन उनके द्वारा किया जा सके।
शिकायती पदाधिकारियों के उन्मुखीकरण के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण-
वहीं बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के संयुक्त निदेशक मनोज कुमार सिन्हा ने कहा कि मार्च 2021 में बिहार सरकार के राजपत्र प्रकाशन के साथ ही पूरे राज्य में एच.आई.वी./एड्स ( प्रीवेंशन एण्ड कंट्रोल) एक्ट - 2017 प्रभावी रूप से लागू हो गया है। जिसके अंतर्गत एचआईवी संक्रमित व्यक्तिओं की शिकायत के निवारण हेतु राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में शिकायत पदाधिकारी नामित किया जा चुका है। इन शिकायत पदाधिकारियों का आवश्यकतानुसार उन्मुखीकरण किया जाना आवश्यक है।
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