(बक्सर ऑनलाइन न्यूज):- बक्सर जिला जन संपर्क कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को जिले में दो लोगों का हथियार का लाइसेंस रद्द किया गया है।
इस सम्बंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक बक्सर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में शस्त्र अधिनियम 1959 एवं शस्त्र नियमावली 2016 में वर्णित प्रावधानों तथा शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में बक्सर जिला के दो शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्तियों को जिला दंडाधिकारी बक्सर द्वारा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
................. ................. ............... ..............
Send us news at: buxaronlinenews@gmail.com
ख़बरें भेजें और हम पहुंचाएंगे,
0 Comments