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9 सितंबर तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगा मातृ वंदना सप्ताह का आयोजन- prime minister






(बक्सर ऑनलाइन न्यूज़/आरा):- जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के क्रियान्वयन के लिए एक से 9 सितम्बर तक मातृ वंदना सप्ताह का आयोजन किया गया है। जिसका शुभारंभ एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) की जिला प्रोग्राम पदाधिकारी माला कुमारी ने कार्यालय में दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने योजना कि सफलता को लेकर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा, मातृ वंदना सप्ताह का मुख्य उद्देश्य सभी नए पात्र लाभुकों को योजना से लाभान्वित करना है। जिसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस क्रम में जहां नए लाभुकों को जोड़ना है, वहीं पीएमएमवीवाई सीएएस में लंबित पड़ी दूसरी और तीसरी किश्तों के आवेदनों का भी निष्पादन किया जाना है। साथ ही, पूरे अभियान के दौरान कोविड-19 के नियमों को पालन करते हुए प्रस्तावित सभी गतिविधियों को शत प्रतिशत पूर्ण किया जाना है।

तीन किस्तों में मिलती है योजना की राशि : 
जिला कार्यक्रम समन्वयक मो. तैयब अहमद ने बताया, संस्थागत प्रसव में इजाफा एवं गर्भवती महिलाओं को विशेष सुविधा मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के तहत प्रथम बार मां बनने वाली माताओं को 5000 रुपये की सहायक धनराशि दी जाती है। जो सीधे गर्भवती महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचती है। इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को तीन किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त 1000 रुपये की तब दी जाती है जब गर्भवती महिला अपना पंजीकरण कराती है। दूसरी किस्त में 2000 रुपये गर्भवती महिला को छः माह बाद होने प्रसव पूर्व जांच के उपरान्त दी जाती है। तीसरी और अंतिम किस्त 2000 रुपये बच्चे के जन्म पंजीकरण के उपरांत एवं प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने के बाद दिया जाता है।

गर्भवती महिलाओं की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए :
जिला कार्यक्रम सहायक कल्याणी कुमारी ने बताया, इस योजना में आवेदन करने वाली गर्भवती महिलाओं की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को भी पात्र माना जाएगा जो एक जनवरी 2017 या उसके बाद गर्भवती हुई है। राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, एमसीपी कार्ड, माता पिता दोनों का आधार कार्ड, माता का बैंक पासबुक एवं माता-पिता का पहचान पत्र होना चाहिए। उन्होंने बताया, जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए अभी तक 60500 (लक्ष्य का 97 %) लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। साथ ही, यदि किसी को योजना के संबंध में अधिक जानकारी चाहता है, तो निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र, बाल विकास परियोजना कार्यालय या जिला प्रोग्राम कार्यालय से संपर्क कर सकता है।


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