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कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी का आया आदेश,जानिए किन प्रतिष्ठानों पर नही होगा नियम लागू- Corona news


                                             
(बक्सर ऑनलाइन न्यूज़):- बिहार राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए मुख्य सचिव गृह विभाग, (विशेष शाखा) के जरिए जारी आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी अमन समीर ने बक्सर जिला के लिए आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएँ घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुये आयोजित की जाएगी। सभी दुकानें/प्रतिष्ठान संध्या 07 बजे तक ही खुलेंगे। सिर्फ मेडिकल स्टोर, भोजनालय, ढ़ाबा, रेस्टोंरेंट, होटल पर यह लागू नहीं होगा। दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन शर्तों के साथ किया जाएगा- दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों/प्रतिष्ठानों के कांउटर पर दुकानदार कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जायेंगे। रेस्टोरेंट/ढ़ाबा/भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे। होम डिलीवरी तथा टेक अवे सर्विस का संचालन अनुमान्य होगा। सभी सिनेमा हॉल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे। सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा। 

सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में वरीय अधिकारी शत-प्रतिशत एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे। आवश्यक सेवाओं यथा-पुलिस, फायरबिग्रेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक इत्यादि से संबंधित विभागों पर ये शर्तें लागू नहीं होगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों-सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। सभी अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/थानाध्यक्ष बक्सर जिला, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराँव को निदेश दिया गया है कि अपने-अपने क्षेत्र में आदेश का अनुपालन कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा भीड़-भाड़ वाले स्थलों, यथा-फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावडे़ को नियंत्रित करने हेतु भ्रमणशील रहकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर कोविड सुरक्षात्मक उपाय, यथा-मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी इत्यादि का अनुपालन कराने हेतु रोको टोको अभियान चलाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लंधन करते हुए पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा0द0वि0 की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर एवं डुमराँव अपने नगर परिषद क्षेत्र में आदेश के आलोक में प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता फैलाने हेतु माईकिंग के साथ-साथ अन्य माध्यम से भी प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे तथा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने-अपने प्रखण्ड अन्तर्गत उक्त आदेश एवं जनजागरूकता फैलाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग क्लासेज हेतु जारी दिशा-निर्देश के आलोक में अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे तथा उक्त आदेश का अनुपालन कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराँव उक्त का पर्यवेक्षण करेंगें। सभी थानाध्यक्ष, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराँव तथा जिला परिवहन पदाधिकारी बक्सर को आदेश दिया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में यात्रियों को नहीं बैठने देने हेतु विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलायेंगे। इस दौरान यदि किसी पब्लिक ट्रान्सर्पोट के चालक के द्वारा उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो संबंधित वाहन के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। बक्सर स्टेशन पर महाराष्ट्र से आने वाली सभी ट्रेनों से उतरने वाले सभी शत-प्रतिशत यात्रियों यके लिए कोविड जाँच स्टेशन पर ही करवाया जा रहा है। अन्य राज्यों से आने वाले ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों की जाँच रैण्डेम प्रणाली के तहत की जा रही है।



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