बक्सर । जिले में लगातार पड़ रही अत्यधिक ठंड और विशेष रूप से सुबह एवं शाम के समय कम तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा निर्णय लिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अभी भी जिले में कड़ाके की ठंड जारी रहने की संभावना है।
इसको लेकर जिला दण्डाधिकारी साहिला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए बक्सर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा 1 से 8 तक की पठन-पाठन गतिविधियों पर दिनांक 1 जनवरी 2026 तक पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश आज से प्रभावी होगा।
गौरतलब है कि इससे पहले 25 दिसंबर 2025 को जारी आदेश के तहत 27 दिसंबर तक कक्षा 1 से 8 की पढ़ाई पर रोक लगाई गई थी, जिसे अब मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ा दिया गया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, आईसीडीएस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित संबंधित सभी विभागों को भेज दी गई है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि सभी विद्यालयों को आदेश से अवगत कराते हुए इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
बक्सर जिला प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे ठंड के इस मौसम में बच्चों का विशेष ध्यान रखें और उन्हें अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने दें।
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